Saturday, September 7, 2024
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नामांकन कक्ष में एक प्रत्याशी के साथ कुल पांच लोग ही जा सकते हैं : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिलानिर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर की प्रेस वार्ता

गाजीपुर 04 मई, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु 75-गाजीपुर लोक सभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन का समस्त कार्य न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर (कमरा नं0-1) कलेक्ट्रेट, गाजीपुर में सम्पन्न होगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने  आज रायफल क्लब सभागार में जनपद के सम्मानित प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया बन्धु के सम्मुख प्रेसवार्ता के दौरान जानकारी दी। इस दौरान उपजिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार, डिप्टी कलेक्टर सालिक राम एवं जनपद के सम्मानित पत्रकार बन्धु उपस्थित रहे।
उन्होने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि 75-गाजीपुर, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु दिनांक 07.05.2024 से 14.05.2024 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक (लोक अवकाश दिन से भिन्न, अर्थात निगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट 1881 के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश, जिसमें द्वितीय व चतुर्थ शनिवार सम्मिलित है),  नाम निर्देशन पत्रों का जमा किया जायेगा।  नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 15.05.2024 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा, नाम वापसी का अन्तिम दिनांक 17.05.2024 अपरान्ह 3.00 बजे तक तत्पश्चात् चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतदान का दिनांक 01.06.2024 को होगा।
प्रेसवार्ता मे उन्होने अभ्यर्थियों के (निर्वाचन लड़े जाने की दशा में ) जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, एक अभ्यर्थी अधिकतम चार सेट में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है,  अभ्यर्थी को नो-ड्यूज से सम्बन्धित शपथ-पत्र विद्युत, पानी, टेलीफोन व सरकारी आवास के किराया से सम्बन्धित देना होगा, अभ्यर्थी द्वारा जमानत के रूप में अंकन रूपयें 25,000/- की धनराशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अंकन रूपये 12,500/- की धनराशि जमानत के रूप में जमा की जायेगी। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा,  मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दल के अभ्यर्थी हेतु 01 प्रस्तावक तथा अन्य अभ्यर्थी हेतु 10 प्रस्तावक होने अनिवार्य है। प्रस्तावक/प्रस्तावकों का उसी लोक सभा में समाविष्ट विधान सभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित होना चाहिए जिस लोक सभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरा जा रहा है। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अपने निर्वाचन व्यय के समस्त भुगतान हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला जायेगा, जिसकी सूचना नामांकन के समय प्रस्तुत की जायेगी। बैंक खाता नामांकन जमा करने से कम से कम एक दिन पूर्व का हो एवं 10,000/- रूपये से अधिक का भुगतान नगद नहीं किया जायेगा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन व्यय हेतु रूपये 95 लाख की धनराशि अधिकतम सीमा के रूप में निर्धारित की गई है। आयोग के निर्देशानुसार नामांकन प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उम्मीदवार को सम्मिलित करते हुए 05 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे,  उम्मीदवार पर अपराधिक मामलों के बारे में घोषणा को फार्मेट सी-1 व सी-2 पर देना होगा तथा नाम वापसी के उपरान्त प्रत्याशी होने की दशा में उसे कम से कम 3 बार समाचार पत्रों व टी०वी० में प्रकाशन कराना अनिवार्य है।
उन्होने बताया कि डाक मतपत्र के आवेदन से सम्बन्धित फार्म मे पोस्टल बैलेट से मतदान हेतु आवेदन पत्र  फार्म-12, निर्वाचन ड्यूटी सर्टिफिकेट (ई डी सी) द्वारा मतदान का आवेदन पत्र हेतु फार्म-12ए, निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र हेतु फार्म 12बी,  तथा अनुपस्थित मतदाताओं हेतु (एवीईएस, एवीसीएस, एवीपीडी एवं एवीसीवो)  फार्म 12-डी भरे जायेगे।
उन्होने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी पर लगाये गये वे सभी कार्मिक जो उस मतदान केन्द्र पर जहाँ वह मतदाता के तौर पर पंजीकृत है परन्तु मतदान दिवस को मतदान करने में असमर्थ हैं वे या तो निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र या फिर डाक मतपत्र की सुविधा के पात्र है, ऐसे मतदान कार्मिक जिनकी ड्यूटी लोकसभा (पी सी) जहाँ के वे मतदाता है से भिन्न अन्य लोकसभा (पी सी) क्षेत्र में लगायी गयी है। उन्हे डाक मतपत्र (पी बी) द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसे मतदान कार्मिक जिनकी ड्यूटी लोकसभा (पी सी) जहाँ के वे मतदाता है उसी लोकसभा (पी सी) क्षेत्र में लगायी गयी है, उन्हें ई डी सी द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी, सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 19586 है, मतदान कार्मिक प्रशिक्षण स्थल- पी०जी० कालेज, गोराबाजार, गाजीपुर में पोस्टल बैलेट हेतु दिनांक 19.05.2024 से 24.05.2024 तक विधान सभावार फैसिलिटेशन सेन्टर बनाये गये है,  जिलाधिकारी कार्यालय में पोस्टल वोटिंग सेन्टर (पी बी सी ) दिनांक 26.05.2024 से 28.05.2024 तक स्थापित किया जायेगा।  85 प्लस मतदाता व दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान टीमें गठित की गयी है, जिनके द्वारा दिनांक 23.05.2024 से 25.05.2024 तक घर-घर जाकर वोटिंग कराया जायेगा।

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