गाजीपुर :
मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी, उनके दोनों बेटे अब्बास व उमर अंसारी के नाम से संचालित गजल होटल का आंशिक हिस्सा ढहेगा। गुरुवार को एसडीएम की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने संबंधितों को खुद से इसे गिराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। तय अवधि में खुद होटल को नहीं गिराने पर प्रशासन उसे ढहाएगा। इसमें जो खर्च आएगा, वह भी उनसे वसूल किया जाएगा। होटल को गिराने के लिए नगर पालिका परिषद को नामित किया गया है।
नगर के महुआबाग स्थित गजल होटल की जांच में सदर एसडीएम को तमाम अनियमितताएं मिलीं। अनियमित तरीके से नक्शा पास कराकर होटल का निर्माण किया गया है। इसके जमीन की खरीद व बिक्री में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। सदर एसडीएम की कोर्ट में कई दिनों तक इस पर सुनवाई होती रही। बीते शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया गया। देर शाम होटल के ऊपरी तल व भूतल के आंतरिक हिस्से को जमींदोज करने का फैसला आया। इस फैसले से संबंधितों में खलबली मची हुई है। बता दें कि जून माह में ही होटल के नक्शे को निरस्त कर दिया गया था। वहीं जमीन की खरीद-बिक्री में अनियमितता करने पर मुख्तार की पत्नी, दोनाें बेटों सहित 12 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा भी पहले ही दर्ज कराया जा चुका है।
होटल के ऊपरी तल को पूरी तरह, जबकि भूतल को आंशिक रूप से ढहाया जाएगा। नक्शा पास कराने सहित जमीन की खरीद-बिक्री आदि सहित तमाम अनियमितताएं मिलीं। होटल संचालक को एक सप्ताह का इसे गिराने के लिए समय दिया गया है। इस अवधि में वह इसे नहीं गिराए तो प्रशासन यह काम करेगा। इसमें जो खर्च आएगा वह भी वसूल किया जाएगा।