लखनऊ । यूपी पंचायत चुनाव को लेकर अन्तिम रूप से 22 जनवरी को प्रकाशित हो चुकी मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है और आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।इसके अलावा वोटर लिस्ट में आपके नाम और अन्य डिटेल में त्रुटि है तो आप इसमें संशोधन भी कहा सकते हैं. यह नाम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले तक दर्ज किए जाएंगे।
इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आज गुरुवार को सभी जिला मजिस्ट्रेट एवं सह जिला निर्वाचन अधिकारियों के नाम परिपत्र जारी कर दिया है।इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण के दौरान नियत समय तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई जानी है. इसमें यह तय कर लिया जाए कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली 1994 के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा कराई जाए, ताकि किसी पात्र व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से छूटने न पाये।