लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पूर्व में दिये आदेश में संशोधन किया है जिसमें शिक्षा सत्र के बीच में प्राथमिक शिक्षकों का तबादला न करने को कहा गया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग की मांग को मानते हुए कहा है कि यह संशोधन केवल इस सत्र के लिए मान्य है। इसके साथ ही प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक की और बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए । इन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी गतिरोध थे, अब समाप्त हो चुके हैं।इसमें तत्परता बरती जाए। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि यह कार्य जनहित से जुड़े है। इनकी सतत निगरानी में अधिकारीगण इन्हें प्राथमिकता में रखें।
इसके साथ ही चिकित्सकीय आधार पर कभी भी स्थानांतरण करने की मांग करने की छूट दी है। हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद अब राज्य सरकार नीति के अनुसार इस मामले में अपनी मंजूरी दे सकेगी