रेप के आरोपी को 12 वर्ष की सजा, 30 हजार…
गाजीपुर। पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने रेप के आरोपी को 12 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार का अर्थदण्ड लगाया है।
इस संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट रविकांत पांडेय ने बताया कि दिलदारनगर थाना क्षेत्र के आदिल अंसारी ने 21 फरवरी 2024 को पीडि़ता को बहला-फुसलाकर होटल ले गया और रेप किया। किसी तरह भागकर पीड़िता दूसरे दिन घर पहुंची और परिजनो को सारी बातें बतायी। पीड़िता के परिजनो ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी, पुलिस ने धारा 363, 366, 376 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया है। विशेष लोक अभियोजन ने कुल पांच गवाह परिलक्षित करायें सभी ने उनके कथानक का सर्मथन किया। दोनो पक्षो के बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त आदिल अंसारी को 12 वर्ष कारावास की सजा और 30 हजार का अर्थदण्ड लगाया है। इस मामले में बजरंग दल के पूर्व सह संयोजक शिवम चौबे एवं उनके सहयोगियों ने भी पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने हेतु अथक प्रयास किया था।
