पैतृक मंदिर में वर्षों से गुजर-बसर कर रहे पीड़ितों को लगातार जान से मारने की धमकी
जनपद पुलिस द्वारा अभी नहीं की गई आरोपियों की गिरफ्तारी, जबकि उनके खिलाफ धारा 307 के तहत है मुकदमा पंजीकृत
भारत प्राइम न्यूज चैनल संवाददाता विपिन गुप्ता कंचौसी दिबियापुर सहार बिधूना औरैया उत्तर प्रदेश।
कंचौसी : “वाह रे राम राज्य, क्या अब घरों में बने पैतृक मंदिरों को भी फर्जी तरीके से समिति बनवा कर सार्वजनिक स्थान बताया जाएगा? बताते चलें कि पूरा मामला क्या और कहां का है।उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया तहसील बिधूना ब्लाक सहार थाना दिबियापुर के कंचौसी चौकी क्षेत्र में ग्राम पंचायत नौगवां का मजरा पुरवा महिपाल का पूरा मामला है। मामला यह है कि पीड़ित रामकुमार गुप्ता पुत्र स्व० रामनाथ गुप्ता विराजमान महाराज मंदिर समिति का सर्वराकार हैं। उक्त पैतृक मंदिर का निर्माण पीड़ित के बाबा स्व० प्यारे लाल गुप्ता पुत्र स्व० ठाकुर प्रसाद गुप्ता के द्वारा कराया गया था। जिसकी पुष्टि भी पीड़ित द्वारा संलग्न अभिलेखों एवं छायाचित्रों की गई है। जिसमें विकास अग्निहोत्री पुत्र स्व० आनंद अग्निहोत्री, दुर्गेश अग्निहोत्री, समीर अग्निहोत्री पुत्र दुर्गेश अग्निहोत्री, अश्विनी दुबे पुत्र उमाशंकर दुबे, रामजी दुबे पुत्र अश्विनी दुबे, लाइक सिंह आदि द्वारा दबंगई व गुंडई के दम पर पीड़ित परिवार को जान से मारने, पैतृक मंदिर व गुजर-बसर कर रहे भवन पर कब्जा करने की धमकी लगातार दे रहे हैं। जिसकी पीड़ित द्वारा शासन-प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई गई। जिसमें पुलिस प्रशासन ने शिकायत के आधार पर जांच कर दबंग अपराधियों के खिलाफ धारा 307 के अंतर्गत जान से मारने की कोशिश और पीड़ित परिवार को कूंए में धकेलने के अपराध पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें धारा 307 के अंतर्गत विकास अग्निहोत्री पुत्र स्व० आनंद अग्निहोत्री, दुर्गेश अग्निहोत्री, समीर अग्निहोत्री पुत्र दुर्गेश अग्निहोत्री, अश्विनी दुबे पुत्र उमाशंकर दुबे, रामजी दुबे पुत्र अश्विनी दुबे इन पांच दबंग अपराधियों पर उक्त धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसकी गिरफ्तार जनपद औरैया पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं की गई।शासन-प्रशासन का भय भी खत्म हो रहा है। इसी बीच वहीं अपराधियों ने पीड़ित परिवार के पैतृक मंदिर एवं गुजर-बसर कर रहे भवन को फर्जी तरीके से 11/07/2022 को समिति में फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पीड़ित रामकुमार गुप्ता पुत्र स्व० रामनाथ गुप्ता ने शिकायत पत्र में बताया है कि दबंग अपराधियों ने लेखपाल पवन दीक्षित की मिलीभगत से पैतृक मंदिर व घर ग्यारह अगस्त 2022 को फर्जी समिति दर्ज करा दिया है। और बताया है कि लेखपाल पवन दीक्षित ने पैतृक मंदिर के आस-पास बने भवन को बंजर भूमि फर्जी समिति के कागजों में दर्ज कराया है। जिसकी पंजीकरण उपनिबंधक फर्म सोसाइटी एवं चिट्स क्षेत्रीय कार्यालय किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 11/07/2022 को कैसे फर्जी समिति में दर्ज कर दिया गया। इसकी उच्चाधिकारियों द्वारा सही जांच कर फर्जी समिति को खत्म करने की मांग पीड़ित परिवार द्वारा की गई। पीड़ित द्वारा जांच कर फर्जी समिति को खत्म करने की शिकायत के आधार पर आयुक्त के पत्रांक संख्या 4687/कार्यालय दिवस दिनांक 23/09/2022 को निर्देशित किया गया है कि मामले की जांच कर कार्यवाही की जाए।
पीड़ित रामकुमार गुप्ता द्वारा बताया गया है कि जिला न्यायालय सिविल जज तृतीय अपर मुंसिफ जनपद इटावा के द्वारा दिनांक 15/02/1995 में को आदेश एवं डिग्री पारित की गई थी। जिससे की पैतृक मंदिर एवं गुजर-बसर कर रहे भवन में कब्जा न कर सकें। जिसकी आज भी यथावत पीड़ित परिवार के पास है।जनपद औरैया पुलिस प्रशासन द्वारा दबंग अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित परिवार शासन-प्रशासन से लगातार न्याय की मांग कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कंचौसी पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार का ही धारा 151 का चालान कर दिया जाता है।