फोन नम्बर 9670140507, 6394811714 के अलावा और भी नम्बर है।
गाजीपुर 17 अप्रैल, 2023 (सू0वि0) । जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार तथा शासन के मंशा के अनुरूप बालको/बालिकाओं के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए जनपद के समस्त प्रबुद्धजनो से अपिल की है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929, यथा संशोधित 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह करना/ कराना कानूनी अपराध है। दिनांक 22.04.2023 को अक्षय तृतीया के पर्व पर बाल विवाह किये जाने का काफी मान्यता हैं इसको देखते हुए यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसको बाल विवाह के सम्पन्न होने की जानकारी/वाजिब संका हो व अपने इलाके के पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी/संरक्षण अधिकारी मोबाइल नम्बर- 9670140507, अध्यक्ष्य बाल कल्याण समिति के मोबाइल नम्बर- 6394811714, चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर- 1098, महिला हेल्प लाइन नम्बर 181 और जिला मजिस्ट्रेट को लिखित या मौखिक रूप से सूचित कर सकते है। वह बालिका जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो एवं बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो और यदि व शादी करते है तो यह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी अपराध हैं। ऐसे विवाह करवाने वाले व्यक्तियों जैसे पंडित, मौलवी, पादरी, पिता एवं रिश्तेदार दोस्त इत्यादि धारा 10 बाल विवाह को सहमति देना, बढावा देना एवं शामिल होना धारा 11 के अन्तर्गत 02 साल का कठोर कारावास/01 लाख का प्राविधान है।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रचारित।